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नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11

नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 - article 5 to 11 of indian constitution

हेलो दोस्तों में अनिल कुमार पलाशिया आज फिर आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आ रहा हु इस लेख में हम आपको भारत की नागरिकता से सम्बंधित जानकारी को इस लेख में हम देखेंगे इस लेख में आप नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 - article 5 to 11 of indian constitution से सम्बंधित जानकारी को देखेंगे 


नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11


नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11

1;- नागरिकता (Citizenship)  (अनुच्छेद 5-11 / article 5-11)

भारत के संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 मुख्य रूप से नागरिकता की अवधारणा से सम्बंधित है यह नागरिकता किसी विशेष राज्य की पूर्ण सदस्यता का आनन्द लेने का प्रावधान देती है जिसमे व्यक्ति के पास राजनेतिक और नागरिकता दोनों अधिकार होंगे .

  • भारत की नागरिकता संविधान अनुच्छेद 5 से 11 भाग दो में है
  • यह नागरिकता अधिनियम 1955 से सम्बंधित कानून से है
  • यहा पर नागरिकता संसोधन किया गया है - अधिनियम
1;- अधिनियम 1986
2;- संसोधन अधिनियम - 1992
3;- संसोधन अधिनियम 2003
4;- संसोधन अधिनियम 2005 में
  • भारत में राष्ट्रीयता अधिकांश रक्त के आधार पर होता है

A ] - अनुच्छेद-5/ article 5  

  संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता।  

 

यह संविधान के लागु होने के समय 26 जनवरी 1950 को लोगो के नागरिकता प्रदान करने की बात की थी यह उन व्यक्तियो को नागरिकता प्रदान की जाती है जो भारतीय क्षेत्र में निवास करते है

  • वह भारत क्षेत्र में पैदा हुआ हो
  • या उनके माता पिता में से कोई एके पैदा हुआ हो .
  • जो संविधान के लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो .


B ] - अनुच्छेद-6/ article 6 


पाकिस्तान से भारत को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार।  

  • जो व्यक्ति पकिस्तान से आया हो संविधान के समय भारत का नागरिक होगा
  • वह या उसके माता - पिता , दादा - दादी कोई भी भारत में पैदा हुआ हो
  • जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया हो
  • कोई व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास कर चूका हो या अपने प्रवास के बाद से भारत में सामान्यता निवास रहा है
  • जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले निवास कर रहा हो या 6 महीने पहले उन्होंने भारत में रहने के लिए आवेदन किया हो   


C ] - अनुच्छेद-7/article 7 

  कराची को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार।  


  • यह लेख उन लोगो के अधिकार से सम्बंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद पकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में भारत में लोट आये थे 

D ] - अनुच्छेद-8/ article 8

 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उत्प्रवासी कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार।  


  • यह अनुच्छेद रोजगार , विवाह और शिक्षा के उद्देश्य से भारत से बाहर रहने भारतीय मूल के लोगो के अधिकारों से सम्बंधित है 

E ] - अनुच्छेद-9/ article 9 

  • विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना।
  • अपनी इच्छा से विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोक भारत के नागरिक नहीं होंगे   

F ] - अनुच्छेद-10/ article 10 

  नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।  

  • कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के अंतर्गत आता है तो भारत का नागरिक माना जाता है वह नागरिकता बना रहेगा और संसद दुवारा बनाये गए , किसी भी कानून के अधीन भी होगा 


G ] अनुच्छेद-11 / Article 11 

संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।  

  • संसद को नाग्रिगता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से सम्बंधित किसी भी अन्य मामले के सम्बन्ध में कोई भी प्रावधान बनाने का अधिकार है


दोस्तों इस लेख में हमने आपके लिए भारत की नागरिकता से सम्बंधित जानकारी को इस लेख में रखा है यह लेख आपको नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 article 5 to 11 of indian constitution अनुच्छेद-5/ article 5 अनुच्छेद-6/ article 6 अनुच्छेद-7/article 7 अनुच्छेद-8/ article से सम्बंधित जानकारी को इस लेख में रखा है

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